Senior Citizen Saving Scheme : वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक सरकारी बचत योजना है। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को नियमित आय प्रदान करने और उनकी रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है।
SCSS योजना कुछ विशेष सुविधाएँ भी प्रदान करती है, जैसे कि मासिक या तिमाही आधार पर ब्याज निकासी, आयकर लाभ, और ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम?
यह योजना भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक एक निश्चित ब्याज दर पर पैसे जमा कर सकते हैं और नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं।
स्कीम देता है टैक्स बेनिफिट्स
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत जमा राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।
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स्कीम में मिलते हैं कमाल के फायदे
- आय का सुरक्षित स्रोत: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का एक सुरक्षित स्रोत प्रदान करती है।
- उच्च ब्याज दर: SCSS में अन्य बचत योजनाओं की तुलना में ज्यादा ब्याज दर मिलती है।
- पैसा निकालने की सुविधा: जरूरत पड़ने पर जमा राशि से कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।
हर महीने इस तरह से मिलेगा 20,000 रुपये
योजना में कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। यदि आप (1 जुलाई से 30 सितंबर) के बीच 30 लाख रुपये इस स्कीम में निवेश करते है तो वर्तमान में आपको 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिलेगा। जिसमें आपकी निवेश राशि पर 1 साल में 2.46 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। जो हर महीने 20,000 रूपये के बराबर होगा।
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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ निम्नलिखित व्यक्ति ले सकते है-
- यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (SVRS) के तहत सेवानिवृत्त
- 60 वर्ष से पहले विकलांग हुए सरकारी कर्मचारी
- 60 वर्ष से पहले मृत्यु के बाद आश्रित
नया SCSS अकाउंट के लिए कैसे करें अप्लाई
आप किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर SCSS खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि।